लोगो को भड़काया था उमर खालिद और शरजील इमाम ने
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अमिताभ रावत के दुवारा पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद , शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ अनुपूरक आरोपपत्र दाखिल किया ।
करीब 930 पेज के आरोपपत्र में तीनों को गैरकानूनी गतिविधि उन्मूलन अधिनियम ( यूएपीए ) की धारा -13 के साथ धारा -16 ( आतंकी कृत्य ) , धारा -17 ( आतंकी गतिविधि के लिए फंड जुटाना ) व धारा -18 ( साजिश ) के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश , हत्या , हत्या का प्रयास , दंगे के लिए लोगों को भड़काने , भड़काऊ भाषण देने , आसं एक्ट , और जाति , धर्म व भाषा के आधार पर बैर भड़काने का आरोपी बनाया गया है ।
आरोपपत्र के मुताबिक , उमर खालिद ने समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने वाले भाषण दिए । शरजील इमाम ने भी लोगों को दंगे के लिए उकसाया ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दंगों की साजिश रचकर विश्व स्तर पर यह संदेश पहुंचाने की मंशा थी कि भारत में समुदाय विशेष के लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं ।
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